बिहार ई-रिक्शा योजना ऑनलाइन आवेदन 2024 (Date Extend)

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Short Information :
बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ते और आसान तरीके से परिवहन सुविधा प्रदान करना है। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चलायी जा रही है जिसमे अनुदान दिया जा रहा है। बिहार के सभी पंचायत वार आवेदन लिया जाता है जिसकी विस्तृत जानकारी निचे इस पोस्ट में दी गयी है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ 21 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं| आवेदन करने की तिथि बढ़ा है जो अब 15/10/2024 निर्धारित किया गया है| जो आगे और बढ़ भी सकता है इस योजना में जो पैसा मिलेगा उसे वापस नहीं करना पड़ेगा तो अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते है तो पूरी जानकारी अवश्य देखें।

 

Mukhymantri Gram Parivahan Yojna 2024 Apply

Bihar Gram Parivan Yojna Application 2024
Mukhymantri Parivahan Yojna 2024
www.naukarihunter.com

Important Dates ऑनलाइन आवेदन में कौन कौन से दस्तावेज लगेगा ?
Apply Online Start : 28.08.2024
Online Last Date : 15.10.2024
 1.जाति प्रमाण-पत्र
 2. आवासीय प्रमाण-पत्र
 3. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र
 4. उम्र संबंधित प्रमाण-पत्र
 5. आधार कार्ड
 6. बैंक पासबुक
 7. फोटो
 8. मोबाइल नंबर
 9. ईमेल आईडी
 10. (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना राज्य में गांव एवं सुदूर पंचायतों को शहरों से जोड़ने हेतु वाहन उपलब्ध कराने की योजना है|

योजना के मुख्य उद्देश्य

  • ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ते और आसान तरीके से परिवहन सुविधा प्रदान करना।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना।
  • रोजगार के अवसर पैदा करना।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना वाहन का प्रकार
   1.इ-रिक्सा / E-Rickshaw
   2.टेम्पो / Auto Rickshaw
  3.एम्बुलेंस / Ambulance
 OTHER DATES
Apply Online Start : 28.08.2024
Online Last Date : 15.10.2024
प्राप्त आवेदनों के आधार पर पंचायतवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण : 16.10.2024 से 18.10.2024 तक
चयन सूची का प्रकाशन :24.10.2024
आपत्ति आमंत्रण :25.10.2024 से 04.11.2024 तक
अंतिम चयन सूची का प्रकाशन : 11.11.2024
प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला : 12.11.2024 से 19.11.2024 तक
वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेवन समर्पित करना : 20.11.2024 से लगातार
अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के 12. खाते में भुगतान करना : आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर

प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों चयन किया जाएगा।

जिनमें 4 लामुक अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) एवं

3 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के सदस्य होंगे।

प्रति पंचायत अधिकतम 7 लाभुक

लामुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी।

लामुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।

किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।

लामुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की लाइसेंस (LMV) होनी चाहिए।

 

अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रूपये होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है- वाहन का एक्स शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर कुल राशि। ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 (सत्तर हजार) रू० अनुदान दिया जाएगा। एम्बुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रूपये अनुदान दिया जाएगा।

  • ई-रिक्शा – 70 हजार रूपये
  • टेम्पो – 1 लाख रूपये 
  • एम्बुलेंस – 2 लाख रूपये

Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online.

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